कैसे करें ऑनलाइन आवेदन: समाजवादी शादी अनुदान योजना उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ में ‘समाजवादी शादी अनुदान योजना‘ का उद्घाटन किया है । इस योजना में राज्य सरकार गरीबों को उनकी बेटी की शादी के लिए 20,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बताया कि कुल राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में जमा की जाएगी।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य भर में जरूरतमंद लोगों को इस योजना का लाभ प्रदान करने के लिए कोशिश कर रही है। उन्होंने शादी अनुदान का प्रमाण पत्र देकर 10 बेटियों को सम्मानित भी किया। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस योजना में पहले सरकार 10,000 रूपये की सहायता राशी प्रदान कर रही थी लेकिन अब यह सहायता राशि बढाकर 20,000 रूपये तक कर दी गई है।
योजना के अनुसार, सहायता राशि एक परिवार से अधिकतम दो बेटियों की शादी के लिए प्रदान की जाएगी। इस योजना में समाज के सभी वर्गों के लोग अपनी बेटियों के विवाह सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि लगभग 2 लाख परिवारों को इस योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा। पात्र आवेदकों को वित्तीय वर्ष 2016-17 से इस योजना के लिए ऑनलाइन के माध्यम से लागू करने के लिए सक्षम हो जाएगा।
उन आवेदकों के लिए आय प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है जो वृद्धावस्था पेंशन, विकलांगता पेंशन, विधवा पेंशन और समाजवादी पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।
ऑनलाइन आवेदन फार्म भरने के लिए दिशा-निर्देश
समाजवादी शादी अनुदान योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें:-
समाजवादी शादी अनुदान योजना की पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। इस ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया में, आवेदक आसानी से ऑनलाइन आवेदन फार्म भर सकते हैं।
- लड़की की उम्र 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए।
- एक परिवार अधिकतम दो बेटियों की शादी के लिए अनुदान का पात्र होगा।
- आवेदक ऑनलाइन मोड के माध्यम से इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- ऑनलाइन पंजीकरण समाज कल्याण विभाग की http://sspy-up.gov.in आधिकारिक वेबसाइट का उपयोग करके किया जा सकता है
- ऑनलाइन पंजीकरण शादी से पहले और शादी के 90 दिनों के बाद किया जा सकता है।
ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज़:-
- उम्मीदवार का आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- बीपीएल राशन कार्ड की फोटो कॉपी
- बैंक पासबुक की फोटो कॉपी